फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   government gives chance deceased dependents to become teacher

मृतक आश्रितों को सरकार देगी शिक्षक बनने का मौका

Wed, 25 May 2016 05:06 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Wed, 25 May 2016 05:06 PM IST
विज्ञापन
government gives chance deceased dependents to become teacher
डेमो

प्रदेश सरकार जल्द ही मृतक आश्रितों को शिक्षक बनने का मौका देने जा रही है। इस बाबत नियम-कायदे तय करने के लिए अगले महीने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

विज्ञापन


बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात किसी शिक्षक की मौत होने पर उनके आश्रित को नौकरी देने का नियम तो है, मगर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद दिया जाता है।
विज्ञापन


यही वजह है कि शिक्षक पद के लिए जरूरी योग्यता होने पर भी तमाम मृतक आश्रित दफ्तरों में पानी पिला रहे हैं। इस नियम को बदलवाने के लिए शिक्षक संगठन भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने यह मांग मानने का विचार किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

टीइटी पर नहीं दी जाएगी कोई रियायत

government gives chance deceased dependents to become teacher
डेमो - फोटो : अमर उजाला

इसके तहत उन मृतक आश्रितों को सरकार बीटीसी कराएगी, जो स्नातक होंगे। उन्हें बिना किसी प्रवेश परीक्षा के बीटीसी कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। हालांकि, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 

यह परीक्षा उन्हें खुद पास करनी होगी। टीईटी पास करने पर उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती मिलेगी। शासन के सूत्रों के मुताबिक, मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए नियमावली तैयार कराई जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन का कहना है राज्य सरकार उच्च शिक्षित मृतक आश्रितों को सहायक अध्यापक की नौकरी देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले महीने इस बाबत कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed