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दंगा मामला : कोर्ट ने शरजील इमाम का पुलिस रिमांड एक दिन और बढ़ाया

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2020 10:16 PM IST
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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को जेएनयू छात्र शरजील इमाम की पुलिस हिरासत को एक और दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने इमाम को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी हिंसा की साजिश मामले में शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए इमाम को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने इमाम पर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों की पूर्व नियोजित साजिश में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की साजिश का पता लगाने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ आवश्यक है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट से इमाम को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने 26 अगस्त को इमाम को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इस मामले में इमाम को सख्त आतंकवाद निरोधक कानून-गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
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इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ भी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन आरोपियों में पिंजरा तोड़ की सदस्य एवं जेएनयू की छात्रा देवांगना कलीता और नताशा नरवाल के अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और गुलफिशा खातून, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर, जामिया एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी और पूर्व छात्र नेता उमर खालिद शामिल हैं। उमर खालिद को इस मामले में अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
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