PCS-2015 की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
हाईकोर्ट ने पीसीएस-प्री 2015 की परीक्षा को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर उप्र लोक सेवा आयोग को अंतिम आंसर-की 22 जून तक जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि अंतिम रूप से संशोधित आंसर-की आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि अभ्यर्थी उससे अपने उत्तरों का मिलान कर आपत्तियां दे सकें। आयोग के अधिवक्ता जीके सिंह ने आश्वासन दिया कि आंसर-की वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जा चुका है। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
विशाल कुमार मिश्र और अन्य ने याचिका दाखिल कर पीसीएस-प्री के पांच जून 2015 को जारी परिणाम रद्द करने की मांग की थी। यह भी कहा गया कि आंसर-की वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय आयोग द्वारा 29 अगस्त 2014 के प्रस्ताव में ही लिया जा चुका है, मगर अब तक संशोधित अंतिम आंसर-की जारी नहीं की गई।
परिणाम को लेकर ये है विवाद
याची का कहना था कि उसे जो आंसर शीट मिली थी, उसके मुताबिक उसे 282-285 अंक मिलने चाहिए थे, मगर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने पर याची को 278 अंक मिले हैं जबकि न्यूनतम अंक 279 है।
इस प्रकार मात्र एक अंक का अंतर आता है। यदि गलत प्रश्नों के अंक उसे मिलते हैं तो वह मेरिट में शामिल हो सकता है। करीब 6-7 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं। इससे 17 अंकों का अंतर आ रहा है। आयोग द्वारा जारी परिणाम पारदर्शी नहीं है।
कोर्ट ने आयोग को 22 जून तक आंसर-की वेबसाइट पर जारी कर अभ्यर्थियों को आपत्तियां देने और उनके निस्तारण का आदेश दिया है। यदि अभ्यर्थी आयोग द्वारा आपत्तियों के निस्तारण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह पुन: न्यायालय जाने को स्वतंत्र होंगे। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 29 जून से प्रारंभ हो रही है।
PCS-प्री 2015 की संशोधित आंसर-की जारी
उप्र लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 की संशोधित आंसर-की जारी करने के आदेश के बाद बृहस्पतिवार देर शाम संशोधित आंसर-की जारी कर दी।
आयोग के परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा परिणाम पांच जून को जारी सामान्य अध्ययन प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र की चारों सीरिज ए, बी, सी, डी की अंतिम आंसर-की आयोग की वेबसाइट पर 18 जून से आठ जुलाई के बीच उपलब्ध रहेगी।