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UPSC CAPF 2024: यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा के नौ आवेदकों के आवेदन खारिज; आयोग ने जारी की लिस्ट, यहां देखें

Sat, 01 Jun 2024 02:44 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sat, 01 Jun 2024 02:44 PM IST
सार

UPSC CAPF 2024: संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) परीक्षा के नौ आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। उम्मीदवारों के पास 6 जून तक अपने आवेदन पत्र खारिज होने के खिलाफ अपील करने का समय है

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UPSC rejects 9 application form of CAPF 2024 candidates due to non-payment of fee,  Check list here
UPSC CAPF 2024 - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार

UPSC CAPF 2024: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) परीक्षा के नौ आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने के कारण इन आवेदकों के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों से 6 जून तक अपने आवेदन पत्र खारिज होने के खिलाफ अपील करने को कहा है। फर्जी शुल्क वाले उम्मीदवारों की सूची आयोग ने upsc.gov.in पर अपलोड कर दी है।

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आयोग के अनुसार, बैंक अधिकारियों को सीएपीएफ (एसीएस) 2024 परीक्षा के लिए नौ उम्मीदवारों से 200 रुपये प्राप्त होने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं मिली है।

यूपीएससी ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, "आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई उपरोक्त परीक्षा के लिए आयोग के नोटिस संख्या 9/2024-सीपीएफ दिनांक 24.04.2024 में निहित प्रावधानों के अनुसार, उक्त परीक्षा के लिए इन सभी आवेदकों के आवेदन आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। इस संबंध में सभी आवेदकों को जल्द ही ई-मेल भी भेजा जाएगा।"

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अब करना होगा ये काम
सूचीबद्ध उम्मीदवार आवेदन अस्वीकृति के खिलाफ सहायक दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट या केवल हाथ से प्रदीप टोप्पो, अवर सचिव (सीएपीएफ), यूपीएससी को अपील कर सकते हैं। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल हार्ड कॉपी जमा करनी होगी:

- यदि शुल्क का भुगतान या जमा नकद माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में किया गया है तो सिस्टम द्वारा चालान (मूल रूप में) तैयार किया जाएगा।
- यदि शुल्क का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड या अधिकृत बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया है, तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या बैंक खाता स्टेटमेंट की प्रति। स्टेटमेंट की प्रति बैंक अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित होनी चाहिए।

यूपीएससी ने आगे कहा, "ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ अपील आयोग के कार्यालय में 06.06.2024 तक प्राप्त होनी चाहिए। वास्तविक शुल्क भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर, आवेदन को दोबारा से स्वीकार किया जाएगा।

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