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Hindi News ›   Jharkhand ›   Supreme Court to hear plea related to probes against Jharkhand CM Hemant Soren, others related to mining leases

Jharkhand Mining Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Fri, 20 May 2022 09:17 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 20 May 2022 09:17 AM IST
सार

सीएम हेमंत सोरेन पर भी अपने नाम पर खदान लीज लेने और शेल कंपिनयों में निवेश करने के संगीन आरोप लगे हैं।

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Supreme Court to hear plea related to probes against Jharkhand CM Hemant Soren, others related to mining leases
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(फाइल) - फोटो : social media

विस्तार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार तथा सहयोगियों द्वारा फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने के मामले में सीबीआई जांच होगी या नहीं इसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन पर अपने नाम पर खदान लीज लेने और शेल कंपिनयों में निवेश करने के संगीन आरोप लगे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। 

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कल भी हुई थी सुनवाई
दरअसल सीएम सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर कल भी सुनवाई हुई थी और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर किया कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें जांच एजेंसी नोटिस जारी करने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज दाखिल कर रही है। उन्होंने दलील दी कि जांच एजेंसी दूसरे पक्ष को भी यह दस्तावेज नहीं दे रही है।
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 सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन में आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका: ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि जांच के दौरान पता चला कि खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटन में विशेष भूमिका निभाई। ईडी ने हलफनामा में प्रतिवादी नंबर सात का जिक्र किया गया है। शिवशंकर शर्मा द्वारा मामले की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिवादी नंबर सात हैं। साथ ही, ईडी ने ये भी बताया कि इसमें कई कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। ये कंपनियां राज्य के बाहर तक फैली हुई हैं।
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उधर, हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खनन आवंटन और मनरेगा घोटाले से संबंधित ऐ याचिका पर सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई 24 मई को निर्धारित की है। हाईकोर्ट के अगली तारीख तब निर्धारित की जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि झारखंड सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है

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