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झारखंड: कोर्ट ने चीफ इंजीनियर को हिरासत में भेजा, ईडी ने कहा- टेंडर देने के एवज में भारी कमीशन लेते हैं नेता
Thu, 23 Feb 2023 07:29 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 23 Feb 2023 07:29 PM IST
सार
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने धनशोधन के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) वीरेंद्र राम को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा।
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Virendra Ram, ED
- फोटो : Social Media
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विस्तार
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने धनशोधन के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) वीरेंद्र राम को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा। वीरेंद्र राम को मंगलवार को ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 23 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने उसे आज पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।
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ईडी ने 21 फरवरी को इसके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की जो 22 फरवरी को समाप्त हो गई। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों के आधार पर वीरेंद्र राम से पूछताछ शुरू की गई थी। एजेंसी ने दो दिनों तक उससे पूछताछ की। वीरेंद्र राम के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान तीस लाख रुपये और डेढ़ करोड़ की कीमत के जेवरात जब्त किए गए थे। इडी को इसके अलावा सौ करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का भी पता चला।
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टेंडर देने के एवज में भारी कमीशन लेते हैं झारखंड के राजनेता, नौकरशाह
झारखंड में विकास परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को निविदाएं देने के एवज में झारखंड के उच्च पदस्थ नौकरशाह और राजनेता भारी कमीशन वसूल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के मामले में यह बात ईडी ने बृहस्पतिवार को विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष कही। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने राम को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने राम को ईडी की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया।
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सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की शिकायत दर्ज की गई थी। झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने 21 फरवरी को राम, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल और उनके सहयोगियों के परिसरों पर छापा मारा था। झारखंड में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर राम वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
ईडी ने अदालत को बताया, राम और उसके परिवार के बैंक खातों की जांच में उनकी आय के कानूनी स्रोतों से अधिक धन की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोप है कि राम ने अपने पिता, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। ये संपत्ति परिवार की आय के अनुपात में नहीं है।