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झारखंड : ऑटो एवं ई-रिक्शा में सिर्फ दो और हाथ रिक्शा में एक सवारी की इजाजत
Tue, 02 Jun 2020 07:49 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: Rohit Ojha
Updated Tue, 02 Jun 2020 07:49 PM IST
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झारखंड में सोमवार को ‘अनलॉक-1’ में घोषित छूट के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेंपो और हाथ रिक्शे को चलाने की छूट दी गई, लेकिन इनके परिचालन के लिए सख्त नियम जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत ऑटो एवं ई रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो और हाथ रिक्शे में एक ही सवारी चलेगी तथा उन्हें सैनिटाइजर रखने के अलावा सभी यात्रियों का विवरण भी रखना होगा।
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झारखंड के परिवहन सचिव ने आज इन व्यावसायिक वाहनों के परिचालन के लिए अलग से शर्तें (एसओपी) जारी किया, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अधिसूचना के अनुसार सभी वाहन प्रारंभिक स्थल से तय स्थान तक की ही सवारी लेंगे। बीच में सवारी नहीं बैठाई जा सकेगी। एक बार यात्री के उतरने के बाद वाहन चालक को सीट, हैंडल आदि को सैनिटाइज करना होगा।
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इतना ही नहीं वाहन चालक को बैठने वाले सभी यात्रियों का एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें उनका नाम, यात्रा दिनांक, पूरा पता, यात्रा स्थान का विवरण एवं मोबाइल नंबर लिखना होगा। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप फोन में रखने और उसे ऑन रखने को भी कहा गया है। सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा तथा चालक एवं यात्री को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा चालक को फेस कवर एवं ग्लव्स भी लगाने जरूरी होंगे।
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