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Jharkhand: झारखंड में 12 फरवरी तक होगी नए डीजीपी की नियुक्ति, यूपीएससी ने भेजे तीन नाम
Mon, 16 Jan 2023 02:01 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 16 Jan 2023 02:01 PM IST
सार
Jharkhand: सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीएससी ने अंतिम तीन नामों पर मुहर लगा दी है, जिनमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
झारखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आगामी 12 फरवरी तक राज्य के नए पुलिस चीफ की नियुक्ति हो जाएगी। सरकार ने कहा कि उन्हें यूपीएससी की तरफ से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम मिल गए हैं और उन्हीं में से एक को राज्य का नया डीजीपी नियुक्ति कर दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड के मौजूदा डीजीपी और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं।
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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने झारखंड में डीजीपी पद पर नियुक्ति में हो रही देरी पर संज्ञान लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने के बाद भी डीजीपी पद पर काबिज हैं। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि डीजीपी पद के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीती 5 जनवरी को तीन नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और उनमें से किसी एक अधिकारी को 12 फरवरी को डीजीपी पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।
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इससे पहले बीती 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड डीजीपी पद पर हो रही नियुक्ति में देरी पर जवाब मांगा था। इस पर यूपीएससी की तरफ से कोर्ट में पेश वकील नरेश कौशिक ने बताया कोर्ट को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा जो पत्र राज्य सरकार को लिखा गया है, उनमें डीजीपी पद के लिए बढ़ाए गए अधिकारियों के नामों के प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वह खामियों को दूर कर 23 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करे। अब 16 जनवरी को हुई सुनवाई में सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीएससी ने अंतिम तीन नामों पर मुहर लगा दी है, जिनमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।
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