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Jharkhand: झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए आवंटित कक्ष को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- किस आधार पर हुआ आवंटन

Wed, 03 May 2023 12:03 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 03 May 2023 12:03 AM IST
सार

जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि एक समुदाय के सदस्यों को प्रार्थना के लिए एक कमरा आवंटित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म के समान अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

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Jharkhand High Court asks state government to file affidavit on allotment of room in assembly for namaz
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि किस परिस्थिति में झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित किया गया।

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एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार से मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
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जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि एक समुदाय के सदस्यों को प्रार्थना के लिए एक कमरा आवंटित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म के समान अधिकार का उल्लंघन किया गया है, यह आरोप लगाया गया था।
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कमरा टीडब्लयू 348 को सितंबर 2021 में नमाज अदा करने के लिए आवंटित किया गया था, जिसके कारण विपक्षी भाजपा ने विरोध किया, जिसने विधानसभा परिसर में एक हनुमान मंदिर की मांग की।

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