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झारखंड हाईकोर्ट : सीबीआई को धनबाद जिला जज की मौत के मामले की जांच जल्द शुरू करने का निर्देश

Wed, 04 Aug 2021 12:24 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, धनबाद
पीटीआई, धनबाद Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 04 Aug 2021 12:24 AM IST
सार

  • सीबीआई जल्द शुरू करेगी जिला जज की मौत के मामले की जांच
  • अदालत ने सरकार को इस पूरे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का भी दिया निर्देश
  • 28 जुलाई की सुबह सैर के दौरान जिला जज को एक भारी ऑटोरिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दी थी

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Jharkhand high court asks CBI to start probe into Dhanbad judge death case
धनबाद जज मर्डर केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड के धनबाद में ऑटोरिक्शा की टक्कर से हुई जज की मौत मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जल्द से जल्द जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान सीबीआई के वकील के जवाब के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया।

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वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि विभाग को इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है। जांच के लिए बुधवार को सीबीआई अधिसूचना जारी कर सकती है। कोर्ट ने भी अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने पर जोर दिया। अदालत ने सरकार को इस पूरे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भीषण घटना में धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद के दुखद मौत का संज्ञान लिया था। 
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राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान एक भारी ऑटोरिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दी थी, इस दौरान इनको गंभीर चोटें आई और मौत हो गई। 
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सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जज उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह तड़के रणधीर वर्मा चौक पर टहल रहे थे। हालांकि सड़क काफी चौड़ी थी लेकिन ऑटो बीच सड़क से सीधा उनकी  तरफ आता दिख रहा है फिर उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और भाग गया। इससे पहले एसआईटी ने मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश की थी।


अदालत ने कहा कि घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों में भय है और इसके मद्देनजर निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय सहित अदालतों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को मजबूत किया जाए।

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