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Jharkhand: झारखंड के राज्यपाल ने ‘स्थानीय’ लोगों की परिभाषा से संबंधित विधेयक लौटाया
Mon, 30 Jan 2023 07:04 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 30 Jan 2023 07:04 AM IST
सार
राज्यपाल ने कहा है कि यह संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
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रमेश बैस
- फोटो : social media
विस्तार
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने लोगों के अधिवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड के इस्तेमाल के प्रस्ताव वाला विधेयक समीक्षा के लिए रविवार को राज्य सरकार को लौटा दिया। राजभवन के एक बयान में यह जानकारी दी गई।
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पिछले साल 11 नवंबर को विधानसभा के एक विशेष सत्र में झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने संबंधी विधेयक, 2022 को ध्वनि मत से पारित किया गया था।
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बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से ‘‘विधेयक की वैधता की समीक्षा’’ करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि यह ‘‘संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुसार’’ होना चाहिए।
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