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झारखंड: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
Sun, 08 Dec 2019 12:30 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: अनवर अंसारी
Updated Sun, 08 Dec 2019 12:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
झारखंड की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 25 वर्षीय एक युवक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना रामगढ़ जिले में दो साल पहले हुई थी।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायधीश संजय प्रसाद सिंह ने 30 नवंबर को पोक्सो अधिनियम के तहत रंगलाल महतो को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने महतो पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार महतो के खिलाफ पीड़िता के परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि महतो ने 28 सितंबर 2017 को पीड़िता के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब वह बरलांगा गांव में नदी में नहाने गई थी।
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