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Jharkhand: CM सोरेन के वकील ने चुनाव आयोग से राज्यपाल भेजी गई राय की प्रति मांगी, लाभ के पद का है मामला

Fri, 16 Sep 2022 09:55 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 16 Sep 2022 09:55 PM IST
सार

इससे पहले सीएम सोरेन ने गुरुवार को बैस से मुलाकात की थी और उनसे मामले के मद्देनजर विधायक के रूप में बने रहने को लेकर पिछले तीन सप्ताह से राज्य में व्याप्त भ्रम को दूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्यपाल से चुनाव आयोग के पत्र की एक प्रति भी मांगी थी।

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Jharkhand CM Hemant Soren counsel seeks from EC copy of its opinion sent to Governor on office of profit case
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में उनके वकील ने चुनाव आयोग से राज्यपाल रमेश बैस को भेजी गई उसकी राय की एक प्रति मांगी है। सोरेन के वकीलों ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि कृपया हमारे मुवक्किल को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द राय की प्रति प्रस्तुत करें। 

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इससे पहले सीएम सोरेन ने गुरुवार को बैस से मुलाकात की थी और उनसे मामले के मद्देनजर विधायक के रूप में बने रहने को लेकर पिछले तीन सप्ताह से राज्य में व्याप्त भ्रम को दूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्यपाल से चुनाव आयोग के पत्र की एक प्रति भी मांगी थी।
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लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज्यपाल को अपनी राय भेती थी। इसके बाद से ही राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था।
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हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले को अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन अटकलें हैं कि चुनाव आयोग ने खनन पट्टे के संबंध में एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की अयोग्यता की सिफारिश की है।


सीएम के विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज 
ईडी ने अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट, रांची में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। एक अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

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