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झारखंड: लड़की से दुष्कर्म करने पर कोर्ट ने नाबालिग को सुनाई 20 साल की सजा

Tue, 17 Mar 2020 09:08 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, बोकारो
पीटीआई, बोकारो Published by: अनवर अंसारी Updated Tue, 17 Mar 2020 09:08 PM IST
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Jharkhand Bokaro 20 years imprisonment for minor boy in misdeed case
court order

झारखंड के बोकारो की विशेष अदालत ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को अपने से एक साल छोटी लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने मंगलवार को बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत सोमवार को चिल्ड्रन कोर्ट ऑफ सेशन के जज रंजीत कुमार ने आदेश की घोषणा करते हुए आरोपी को दोषी माना और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजक ने बताया कि जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर दोषी को जेल में एक अतिरिक्त महीना भी गुजरना पड़ेगा। 17 वर्षीय ने आरोपी ने पिछले साल अप्रैल में जिले के चंदनकियारी इलाके में एक खाली घर में लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।
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पीड़ित के परिवार ने एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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