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झारखंडः पूर्व मंत्री एनोस एक्का परिवार समेत दोषी करार, सभी को सात साल की कैद और 50 लाख जुर्माना

Wed, 26 Feb 2020 02:07 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 26 Feb 2020 02:07 AM IST
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Former minister anosh Ekka convicted with family, imprisoned for 7 years and fined 50 lakh
एनोस एक्का

आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को परिवार के सभी सात सदस्यों के साथ रांची की सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को सात साल की सजा सुनाई है और इन पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्का पर करीब 16.82 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। 

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सीबीआई विशेष जज एके मिश्रा ने इस मामले में एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई गिदियोन एक्का, रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा और इब्राहिम एक्का को दोषी ठहराया। एक्का के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।
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पूर्व मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी आरोपी हैं। एक्का 2005 से 2008 तक मधु कोड़ा सरकार में मंत्री थे। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए उनके खिलाफ 2009 में राज्य सतर्कता विभाग में शिकायत दर्ज की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश पर बाद में मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। जांच के दौरान एक्का और उनके परिजनों की संपत्ति रांची और दिल्ली में पाई गई थी। 

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