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Hindi News ›   Jharkhand ›   Dhanbad judge death case High Court was not satisfied With CBI Report Will File Again Next Week

जज की मौत का मामला: सीबीआई की रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं, अगले हफ्ते तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी

Thu, 12 Aug 2021 06:34 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धनबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 12 Aug 2021 06:34 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच आगे चलती रहेगी।

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Dhanbad judge death case High Court was not satisfied With CBI Report Will File Again Next Week
एडवोकेट जनरल राजीव रंजन - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड के धनबाद में न्यायाधीश की मौत के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को हाईकोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट ने रिपोर्ट पर असंतुष्टि जाहिर की। एडवोकेट जनरल राजीन रंजन ने बताया कि कोर्ट ने सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्हें इसे अगले सप्ताह दाखिल करना है। 
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान भी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।
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28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी। सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था।
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