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जम्मू-कश्मीर में CBHE की डिग्री पर नौकरी कर रहे मुलाजिमों की सेवा हुई समाप्त

Tue, 28 May 2019 09:36 PM IST
Pranjal Dixit न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Pranjal Dixit Updated Tue, 28 May 2019 09:36 PM IST
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Govt orders cancellation of appointments obtained against certificates issued by CBHE Delhi
जम्मू-कश्मीर में दिल्ली की सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजूकेशन की डिग्री पर नौकरी कर रहे सभी मुलाजिमों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इस आशय का आदेश राज्यपाल प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि बोर्ड की ओर से जारी 10वीं एवं 12वीं के सर्टिफिकेट वैध नहीं हैं क्योंकि संस्था का रजिस्ट्रेशन फर्जी है। 
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इस आधार पर मामले को बोर्ड के समक्ष रखते हुए बताया गया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड की सूची में इसका नाम नहीं है। फिर इस मसले को बोर्ड आफ हायर एजूकेशन नई दिल्ली के समक्ष रखा गया। इस पर बोर्ड की ओर से बताया गया कि उनके क्षेत्र में यह संस्था नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि इस प्रकार के बोर्ड का न तो गठन किया गया है और न ही उसे मान्यता दी गई है। 
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बाद में सेंट्रल बोर्ड आफ हायर एजूकेशन ने स्पष्ट किया कि उनकी संस्था सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है जो कानूनी तौर पर वैध है। इस वजह से औपचारिक रूप से पंजीकरण प्राप्त करना जरूरी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि संस्था फर्जी है क्योंकि उसके सर्टिफिकेट तथा परीक्षा कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं हैं। 
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जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस संस्था के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाना अवैध है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डीसी, एमडी तथा बोर्ड को बताया गया है कि यदि कोई नियुक्ति इस सर्टिफिकेट के आधार पर हो तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाए।  
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