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कश्मीर घाटी में छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में मिलेगा प्रवेश
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Thu, 17 Nov 2016 09:56 PM IST
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परीक्षा
- फोटो : Demo Pic.
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घाटी में सरकार ने 5वीं से 9वीं कक्षा और 11वीं के विद्यार्थियाें को मास प्रमोशन देने का फैसला लिया है। इस बाबत जारी किए गए आदेश के मुताबिक 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट माने जाएंगे।
5वीं से 7वीं तक के विद्यार्थियों को नो डिटेंशन पालिसी के तहत अगली कक्षा में भेजा गया है। सरकार ने यह फैसला टर्म-2 की परीक्षा को रद्द कर शैक्षणिक सत्र बचाने के लिए लिया है।
सरकारी आदेश संख्या 338-एजूकेशन आफ 2016 के मुताबिक टर्म-1 की परीक्षा के बाद टर्म-2 परीक्षा का आयोजन भी जरूरी था। लेकिन, घाटी में हालात बिगड़ने की वजह से टर्म-2 परीक्षा का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सका।
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घाटी के स्कूलाें में चूंकि नवंबर से अगला शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाता है, इसे देखते हुए टर्म-2 की परीक्षा को रद्द कर 5वीं से 9वीं और 11वीं कक्षा के तमाम बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है।
आदेश के अनुसार 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा पर नो डिटेंशन पालिसी लागू थी। इसकी समीक्षा कर सरकार ने नई शर्तें निर्धारित की थीं। घाटी के हालात के मद्देनजर पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत ही नो डिटेंशन पालिसी को लागू किया जा रहा है। इस पालिसी के नए नियम और शर्तें अब 2017 के कैलेंडर से प्रभावी मानी जाएंगी।
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5वीं से 7वीं तक के विद्यार्थियों को नो डिटेंशन पालिसी के तहत अगली कक्षा में भेजा गया है। सरकार ने यह फैसला टर्म-2 की परीक्षा को रद्द कर शैक्षणिक सत्र बचाने के लिए लिया है।
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सरकारी आदेश संख्या 338-एजूकेशन आफ 2016 के मुताबिक टर्म-1 की परीक्षा के बाद टर्म-2 परीक्षा का आयोजन भी जरूरी था। लेकिन, घाटी में हालात बिगड़ने की वजह से टर्म-2 परीक्षा का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सका।
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घाटी के स्कूलाें में चूंकि नवंबर से अगला शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाता है, इसे देखते हुए टर्म-2 की परीक्षा को रद्द कर 5वीं से 9वीं और 11वीं कक्षा के तमाम बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया है।
आदेश के अनुसार 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा पर नो डिटेंशन पालिसी लागू थी। इसकी समीक्षा कर सरकार ने नई शर्तें निर्धारित की थीं। घाटी के हालात के मद्देनजर पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत ही नो डिटेंशन पालिसी को लागू किया जा रहा है। इस पालिसी के नए नियम और शर्तें अब 2017 के कैलेंडर से प्रभावी मानी जाएंगी।