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पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश
ब्यूराे/अमरउजाला, जम्मू
Updated Wed, 28 Oct 2015 02:17 AM IST
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राज्य सतर्कता आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।
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आयोग के सीनियर अधिकारी के अनुसार पूर्व डायरेक्टर शमीन अहमद लखरवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। शमीन के खिलाफ मिली शिकायत में पाया गया कि सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने राजस्व को नुकसान पहुंचाया।
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आरोप है कि बडगाम और लखरवाल ऑक्ट्राय पोस्ट का ठेका तय करने के दौरान उन्होंने बडगाम नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी की उन सिफारिशों को दरकिनार कर दिया था, जिसमें एयाज अहमद पार्रे को ठेका देने को कहा गया था। एयाज ने पोस्ट के संचालन के लिए सबसे बड़ी 31.13 लाख की बोली लगाई थी।
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आरोप है कि पूर्व निदेशक ने सिफारिशों को दरकिनार करते हुए एलाटमेंट की प्रक्रिया को ही बदल डाला और वही ठेका 18.39 लाख रुपये में अली मोहम्मद शेख को ठेका दे दिया। इतना ही नहीं, प्रतिवादी ने समय-समय पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निलंबित किया और फिर कुछ ही समय में बिना कारण के बहाल भी कर लिया।
तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नियमित प्रारंभिक जांच के आदेश देते हुए विजिलेंस डायरेक्टर को तत्काल जांच पूरी करने को कहा। एजेंसी