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Hyderabad: वाईएसआरसीपी सांसद अविनाश रेड्डी सीबीआई के सामने हुए पेश, पूर्व मंत्री की हत्या से जुड़ा है मामला

Wed, 19 Apr 2023 01:31 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, हैदराबाद।
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 19 Apr 2023 01:31 PM IST
सार

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे। साथ ही अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में पूछताछ के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

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YSRCP MP Avinash Reddy appears before CBI in Hyderabad over ex-minister murder case
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद अविनाश रेड्डी। - फोटो : loksabha.nic.in

विस्तार

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आंध्रप्रदेश के कडप्पा से युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के लोकसभा सदस्य अविनाश रेड्डी 2019 में राज्य के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में बुधवार को हैदराबाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों के सामने पेश हुए। इस साल यह पांचवीं बार है जब अविनाश रेड्डी, विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश हो रहे हैं। अविनाश, विवेकानंद रेड्डी के संबंधी हैं।

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे। साथ ही अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में पूछताछ के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने सीबीआई को प्रश्नावली देने का निर्देश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता (अविनाश रेड्डी) से पूछताछ की ऑडियो-वीडियो भी रिकॉर्ड की जाए।

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अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश उसी दिन सुनाया जाएगा। अविनाश रेड्डी के पिता और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अविनाश रेड्डी को नोटिस जारी कर मामले से संबंधित पूछताछ के लिए 17 अप्रैल को पेश होने को कहा था।
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सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।


शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्तूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोपपत्र दायर किया और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को पूरक आरोपपत्र दायर किया था।

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