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Tamil Nadu: यूट्यूबर 'सवुक्कु' शंकर पर लगा गुंडा एक्ट, पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का है आरोप
Sun, 12 May 2024 07:26 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 12 May 2024 07:26 PM IST
सार
सवुक्कु शंकर पहले ही सात मामलों में जेल में बंद हैं, जिनमें थेनी, त्रिची, सलेम, कोयंबटूर और चेन्नई
में गांजा रखने, धोखाधड़ी, महिलाओं का उत्पीड़न आदि मामले शामिल हैं।
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सवुक्कु शंकर
- फोटो : एक्स/@सवुक्कु शंकर
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विस्तार
तमिलनाडु के यूट्यूबर ए शंकर उर्फ सवुक्कु शंकर के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया है। सवुक्कु शंकर पहले ही सात मामलों में जेल में बंद हैं, जिनमें थेनी, त्रिची, सलेम, कोयंबटूर और चेन्नई में गांजा रखने, धोखाधड़ी, महिलाओं का उत्पीड़न आदि मामले शामिल हैं। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौड़ ने सवुक्कु शंकर पर गुंडा एक्ट लगाने का आदेश दिया।
तमिलनाडु में अवैध सामान की बिक्री करने वाले, साइबर क्राइम अपराधियों, अपराधियों, ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों, वन नियमों का उल्लंघन करने वालो, यौन उत्पीड़न के अपराधियों, रेत माफिया, हत्यारोपी और वीडियो पाइरेसी के आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। यह आदतन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है। इस कानून के तहत अपराधियों को अपराध करने से पहले ही एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है। हिरासत में रखने के आदेश अदालत से रद्द होने के बाद ही गुंडा एक्ट के आरोपी को जमानत मिल सकती है।
सवुक्कु शंकर पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। एक इंटरव्यू में शंकर ने दावा किया कि महिला पुलिसकर्मी प्रमोशन के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारियों को अनैतिक फायदा देती हैं। शंकर के खिलाफ इस मामले में कोयंबटूर, चेन्नई, सलेम और त्रिची में पांच मामले दर्ज किए गए। वहीं दो मामले अन्य स्थानों पर दर्ज हुए हैं।
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तमिलनाडु में अवैध सामान की बिक्री करने वाले, साइबर क्राइम अपराधियों, अपराधियों, ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों, वन नियमों का उल्लंघन करने वालो, यौन उत्पीड़न के अपराधियों, रेत माफिया, हत्यारोपी और वीडियो पाइरेसी के आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। यह आदतन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है। इस कानून के तहत अपराधियों को अपराध करने से पहले ही एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है। हिरासत में रखने के आदेश अदालत से रद्द होने के बाद ही गुंडा एक्ट के आरोपी को जमानत मिल सकती है।
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सवुक्कु शंकर पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। एक इंटरव्यू में शंकर ने दावा किया कि महिला पुलिसकर्मी प्रमोशन के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारियों को अनैतिक फायदा देती हैं। शंकर के खिलाफ इस मामले में कोयंबटूर, चेन्नई, सलेम और त्रिची में पांच मामले दर्ज किए गए। वहीं दो मामले अन्य स्थानों पर दर्ज हुए हैं।
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