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बिन वजह हॉर्न बजाने पर लगेगा भारी जुर्माना, सरकार ला रही है बिल

Wed, 29 Jun 2016 05:49 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 29 Jun 2016 05:49 PM IST
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You Might Soon Get Fined For Honking In Traffic
- फोटो : अमर उजाला

अब गाड़ियों में बेवजह हॉर्न बजाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए गाड़ी के मालिकों, कार डीलरों और हॉर्न बनाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है।

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पहली बार बेजह हॉर्न बजाने के लिए पांच सौ रुपए, उसके बाद एक हजार रुपए और मल्टी टोन्ड और हवा वाले हॉर्न बनाने वाली कंपनियों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने पर विचार किया जा रहा है। और साथ ही ऐसे हॉर्न फिट करने वाले डीलरों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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दरअल में आगामी मानसून सत्र में सरकार एक महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है जो सड़क पर बेवजह जोर से हॉर्न बजाने वालों को संकट में डाल सकता है। इस बिल के अनुसार गाड़ियों में इस तरह के हॉर्न लगाने वाले गाडी मालिकों, डीलरों और कंपनियों पर बड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा।
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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यह जुर्माना गैराज मालिकों और डीलरों के लिए एक लाख से भी ऊपर किया जा सकता है। नए नियम में ड्राइवर से अनुरोध से किया गया है कि वो ओवरटेक करने के लिए शार्ट हॉर्न या फ्लैश हेडलाइट का इस्तेमाल कर सकता है।

Published by- Amit Kumar

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