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West Bengal: बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, एनआईए को सौंपी जांच
Thu, 27 Apr 2023 11:46 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Thu, 27 Apr 2023 11:46 AM IST
सार
रामनवमी के दौरान पूरे बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी। यहां कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, जबकि पत्थरबाजी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थीं।
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पश्चिम बंगाल में हिंसा
- फोटो : ANI
विस्तार
रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हावड़ा और दालकोला समेत अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अब कोर्ट ने आतंक-रोधी एजेंसी एनआईए को सौंप दी है।
गौरतलब है कि रामनवमी के दौरान पूरे बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी। यहां कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, जबकि पत्थरबाजी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थीं। इसके अलावा कई जगहों पर अलग-अलग राजनीतिक दल के लोगों के टकराव के मामले भी सामने आए थे।
शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवागननम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिए। अपनी जनहित याचिका में अधिकारी ने कहा था कि रामनवमी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए।
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इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है।
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गौरतलब है कि रामनवमी के दौरान पूरे बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी। यहां कई वाहनों में आग लगा दी गई थी, जबकि पत्थरबाजी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई थीं। इसके अलावा कई जगहों पर अलग-अलग राजनीतिक दल के लोगों के टकराव के मामले भी सामने आए थे।
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शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवागननम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिए। अपनी जनहित याचिका में अधिकारी ने कहा था कि रामनवमी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए।
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इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है।