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Hindi News ›   India News ›   Unlock 4 Guidelines in Hindi: Metro Political Spiritual Activities have reopen, Know big things of Unlock Guidelines

अनलॉक 4: अब दूसरे राज्यों में आवाजाही पर पाबंदी नहीं, जानें दिशानिर्देशों की बड़ी बातें

Sun, 30 Aug 2020 10:08 AM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Sun, 30 Aug 2020 10:08 AM IST
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Unlock 4 Guidelines in Hindi: Metro Political Spiritual Activities have reopen, Know big things of Unlock Guidelines
unlock - फोटो : अमर उजाला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।

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हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। मार्च महीने से बंद ‘बार’ एक सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे। 
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अनलॉक- 4 के दिशानिर्देश में कहा गया है कि मेट्रो सेवा आवास व शहरी विकास मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह से शुरू करेगा। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही एसओपी जारी करेगा।

  • बिना केंद्र की परामर्श के राज्य नहीं कर सकेंगे लॉकडाउन लागू

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। यह इस मायने में अहम है कि देशभर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर सप्ताहांत में लॉकडाउन लगा रखा है।

  • राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ

21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

  • 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज

गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

  • शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए छात्र स्वैच्छिक आधार पर जा सकते हैं स्कूल

दिशा-निर्देशों के अनुसार कटेंनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।

  • इन्हें मिली सशर्त इजाजत

दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। 

  • इन गतिविधियों को नहीं मिली इजाजत 

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी। 

  • मेट्रो रेल परिचालन की मिली अनुमति

गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितंबर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि मेट्रो ट्रेनों को चलाने के लिए एसओपी पहले ही वितरित की जा चुकी है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसके बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा।

  • लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति 

उच्च शिक्षा विभाग हालात का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल पीएचडी तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दे सकेंगे, जिनमें प्रयोगशालाओं तथा प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी।

  • किसी भी दूसरे राज्य में आने-जाने से रोक नहीं 

व्यक्तियों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

  • बच्चों, बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह

गृह मंत्रालय ने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

अनलॉक की यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी।

गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 4 एक सितंबर से प्रभावी होगा और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के एक दिन में 76,472 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की संख्या शनिवार को 34 लाख के पार पहुंच गई जबकि इस महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 26,48,998 पहुंचने के बाद स्वस्थ होने की दर 76.47 प्रतिशत हो गई।

मंत्रालय के सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 34,63,972 हो गए हैं तो वहीं 1,021 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 62,550 हो गई है।

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