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UK: ब्रिटेन ने इस्राइल को हथियारों के निर्यात पर लगाई आंशिक रोक, विदेश मंत्री लैमी ने संसद में की घोषणा

Mon, 02 Sep 2024 11:17 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 02 Sep 2024 11:17 PM IST
सार

UK: ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि 350 हथियारों निर्यात लाइसेंस में से करीब 30 पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हथियारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। 

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UK declares partial suspension of arms exports to Israel
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी - फोटो : एएनआई/एक्स/डेविड लैमी

विस्तार

ब्रिटेन ने सोमवार को घोषणा की कि कुछ हथियारो के निर्यात पर आंशिक रूप से रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का गंभीर उल्लंघन करने के लिए किए जाने का खतरा है। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि 350 हथियारों निर्यात लाइसेंस में से करीब 30 पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हथियारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। 

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लेबर पार्टी की सरकार पर गाजा युद्ध के दौरान इस्राइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दबाव था। नई सरकार ने जुलाई में हुए आम चुनाव के बाद सत्ता में आने बाद यह फैसला लिया है। लैमी ने संसद में कहा, ऐसे संघर्ष के दौरान हमारी जिम्मेदारी है कि हम ब्रिटेन के हथियार निर्यात लाइसेंस की समीक्षा करें। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि इस्राइल वास्तव में ब्रिटेन के कुछ हथियारों का इस्तेमाल मानवाधिकार कानूनों के गंभीर उल्लंघन में कर सकता है। 
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ब्रिटेन, इस्राइल को हथियारों की सीधी आपूर्ति नहीं करता। लेकिन कुछ कंपनियों को इस्राइल को हथियार बेचने के लिए निर्यात लाइसेंस प्रदान करता है। आज के फैसले को रणनीतिक निर्यात लाइसेंसिंग मानदंडों के तहत लिया गया, जो मानवीय कानून के उल्लंघन के खतरे के आधार हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। 

लैमी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इस पर चिंता जताई थी और पद ग्रहण करने के तुरंत बाद समीक्षा शुरू की। उन्होंने कहा, हमने पूर्ववर्ती कंजर्वेटिव सरकार द्वारा बनाई प्रक्रिया के हर चरण का सख्ती से पालन किया है। हमारी सरकार अंतरराष्ट्रीय अदालत नहीं है। हम यह फैसला नहीं कर सकते हैं कि क्या इस्राइल ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन किया है। 

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