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महाराष्ट्र में ट्रक और बाइक की हुई टक्कर, दादा और पोती की मौत
Tue, 04 Feb 2020 08:13 PM IST
Trainee Trainee
पीटीआई, अमर उजाला
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Published by: Trainee Trainee
Updated Tue, 04 Feb 2020 08:13 PM IST
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accident shimla
- फोटो : अमर उजाला
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अक्सर लापरवाही व तेज गाड़ी चलाने जैसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें छोटी सी लापरवाही के कारण जान चली जाती है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर शहर से सामने आया है जहां एक दस पहिया ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में बाइक सवार पचास वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पोती की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार को सुबह गुलशन नगर इलाके में हुआ।
बाइक सवार व्यक्ति की पहचान जीवनलाल मोतीलाल साहू और उनकी पोती श्रेष्ठ पन्ना प्रजापति के रूप में हुई है। दोनों ही गुलशन नगर के एक इलाके के रहने वाले थे। नागपुर पुलिस ने मामले की जांच के बाद मंगलवार को यह जानकारी दी कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। जिस वजह से मोटरसाइकल और ट्रक की टक्कर हुई। बाइक सवार शारदा कंपनी से ईटा भाटी चौक जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ।
पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान पीछे बैठी लड़की बाइक से गिर कर बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। हादसे की जांच व घटना स्थल पर मौजूद लोगों से हुई पूछताछ में ट्रक ड्राइवर को ही पूरी तरह से दोषी व हादसे का जिम्मेदार बताया गया है।
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पुलिस ने यह बताया कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के साथ-साथ तेज गाड़ी चलाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए इसपर जल्द ही कार्यवाही की है।
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बाइक सवार व्यक्ति की पहचान जीवनलाल मोतीलाल साहू और उनकी पोती श्रेष्ठ पन्ना प्रजापति के रूप में हुई है। दोनों ही गुलशन नगर के एक इलाके के रहने वाले थे। नागपुर पुलिस ने मामले की जांच के बाद मंगलवार को यह जानकारी दी कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। जिस वजह से मोटरसाइकल और ट्रक की टक्कर हुई। बाइक सवार शारदा कंपनी से ईटा भाटी चौक जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ।
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पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान पीछे बैठी लड़की बाइक से गिर कर बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। हादसे की जांच व घटना स्थल पर मौजूद लोगों से हुई पूछताछ में ट्रक ड्राइवर को ही पूरी तरह से दोषी व हादसे का जिम्मेदार बताया गया है।
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पुलिस ने यह बताया कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के साथ-साथ तेज गाड़ी चलाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए इसपर जल्द ही कार्यवाही की है।