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सबरीमाला मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दूसरे दिन हजारों भक्तों ने किए भगवान अयप्पा के दर्शन

Sun, 17 Nov 2019 09:32 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सबरीमाला 
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सबरीमाला  Published by: आसिम खान Updated Sun, 17 Nov 2019 09:32 PM IST
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Thousands of devotees visited Lord Ayyappa at Sabarimala temple on second day
सबरीमाला मंदिर (फाइल फोटो)

केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दो महीने तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा ‘मंडल मकरविलक्कू’ के दूसरे दिन मुख्य पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह को तड़के तीन बजे खोला और विशेष पूजा की। इसके बाद 28 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए। 

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शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के कपाट खोले गए थे। पहले दिन दस महिलाओं को वापस भेज दिया गया था। इस बीच, देवस्वोम मंत्री के सुरेंद्रन ने रविवार को सन्निधानम अतिथिगृह में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। सुरेंद्रन ने कहा, हमने निलाक्कल, पंबा और सन्निधाम में विभिन्न सुविधाओं के प्रबंधन को लेकर चर्चा की। कुछ जगहों पर इंतजाम नाकाफी हैं, जिन्हें दुरुस्त कर लिया जाएगा। 
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राज्य सरकार ने मंदिर के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपये में से 30 करोड़ जारी कर दिए हैं। पुलिसकर्मियों की पहली टुकड़ी ने शनिवार को सुरक्षा की कमान संभाल ली। राज्य में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले देवस्वोम बोर्ड ने श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
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सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 नवंबर को मामले में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मुद्दे का दोबारा परीक्षण करने को बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। हालांकि, कोर्ट ने 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने संबंधी अपने फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन केरल सरकार ने कहा है कि मंदिर आंदोलन का अखाड़ा नहीं है और वह उन महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं करेगी जो प्रचार के लिए आएंगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ‘वास्तविक’ रोक : मंत्री
केरल के कानून मंत्री एके बालन ने रविवार को कहा, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के फैसले पर ‘वास्तविक’ तौर पर रोक है। राज्य सरकार कोर्ट के फैसले के आधार पर काम कर सकती है।


शनिवार को दस महिलाओं को वापस भेजने पर बालन ने कहा, संवैधानिक सरकार कोर्ट के आदेशानुसार काम करती है। सवाल है कि क्या 14 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पहले के फैसले पर रोक लगाई है। पीठ द्वारा आधिकारिक तौर पर उल्लेख नहीं करने के बावजूद 2018 के आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी।

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