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Hate Speech: नफरती भाषण पर अजहरी के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज; दो दिन पहले मिली थी जमानत
Fri, 09 Feb 2024 08:34 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 09 Feb 2024 08:34 PM IST
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मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी
- फोटो : सोशल मीडिया
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नफरती भाषण मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात के अरवल्ली जिले के मोडासा में शुक्रवार को तीसरा केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल ने इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि भाषण का वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ गुजरात में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद गुजरात एटीएस ने मुफ्ती अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल ने बताया कि जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन सीमा में 31 जनवरी को नफरती भाषण देने के बाद अजहरी को 5 फरवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भचाऊ तालुका के सामाखियारी गांव में 31 जनवरी को ही भड़काऊ भाषण देने पर कच्छ पूर्व पुलिस ने 8 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। बरवाल ने कहा, जूनागढ़ पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के बाद हमें पता चला कि अजहरी ने मोडासा में 24 दिसंबर को एक कार्यक्रम में नफरती भाषण दिया था। कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति धर्म और नशा मुक्ति पर भाषण के नाम पर ली गई थी। अन्य धाराओं के अलावा उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लागू की गई हैं। उसने अपने भाषण में एससी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
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दो दिन पहले अदालत ने दी थी जमानत
इससे पहले, बीती सात फरवरी को अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि अदालत सशर्त जमानत दी थी। इन शर्तों में कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने पर रोक, सबूत नष्ट करने पर रोक शामिल थी। इसके साथ ही उनसे अदालत को अपना आवासीय पता मुहैया कराने को भी कहा गया था।
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