फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   The Supreme Court asked Tamil Nadu-Karnataka Live and let live

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु-कर्नाटक से कहा जियो और जीने दो

Fri, 02 Sep 2016 11:58 PM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Fri, 02 Sep 2016 11:58 PM IST
विज्ञापन
The Supreme Court asked Tamil Nadu-Karnataka Live and let live

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु और कर्नाटक को सलाह दी कि जियो और जीने दो। दरअसल कावेरी जल छोड़ने पर कोर्ट रूम में दोनों राज्यों के आपस में उलझने और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के बाद शीर्ष अदालत ने ये नसीहत दी।

विज्ञापन


दरअसल तमिलनाडु की हालत ऐसी है कि हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन पीने को पानी की एक बूंद नहीं है। कर्नाटक को तमिलनाडु के लए कुछ कदम उठाने चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि इस विवाद पर जीओ और जीने दो का सिद्धांत लागू होता है।

विज्ञापन

'कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बूंद पानी देने से भी इनकार कर दिया'

The Supreme Court asked Tamil Nadu-Karnataka Live and let live

​सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भावनात्मक अपील उस वक्त की जब तमिलनाडु ने अदालत के संज्ञान में लाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बूंद पानी देने से भी इनकार कर दिया। कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन ने कहा कि राज्य में बारिश कम हुई है, इसलिए तमिलनाडु को पानी देना मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि ट्राईब्यूनल ने कर्नाटक को पानी देने को कोई विकल्प नहीं सुझाया जबकि कर्नाटक में भी पानी की किल्लत है। हाल ही में तमिलनाडु ने दायर याचिका में कर्नाटक को 50.50 टीएमसी फीट कावेरी जल देने के निर्देश देने के लिए गुहार लगाई थी, ताकि सांबा फसल को बचाया जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed