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Hyderabad: 'खस्ताहाल बुलेट प्रूफ वाहन से जा सकती है मेरी जान', विधायक राजा सिंह ने की बदलने की गुहार

Sat, 19 Nov 2022 02:18 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 19 Nov 2022 02:18 PM IST
सार

विधायक सिंह का कहना है कि उन्हें दिया गया वाहन बहुत खस्ताहाल है। 13 साल पुराना है। तेलंगाना के कुछ विधायकों को खतरे को देखते हुए नए वाहन प्रदान किए गए हैं। उनकी जान को खतरे के बावजूद उन्हें नया वाहन नहीं देने के पीछे क्या साजिश है? 

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Suspended BJP MLA Raja Singh seeks replacement of bullet-proof vehicle
भाजपा से निलंबित विधायक टी. राजा सिंह - फोटो : ANI

विस्तार

तेलंगाना के भाजपा से निलंबित विधायक टी. राजा सिंह ने कहा है कि उन्हें पुलिस द्वारा मुहैया कराया गया बुलेटप्रूफ वाहन ही जान का खतरा बन गया है। सिंह ने तेलंगाना पुलिस की खुफिया इकाई को पत्र लिखकर उसे बदलने की मांग की है। पैगंबर मोहम्मद व इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण भाजपा ने राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। 

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विधायक सिंह का कहना है कि उन्हें दिया गया वाहन बहुत खस्ताहाल है। यह खुद उनके लिए खतरा बन सकता है। वाहन 13 साल पुराना है। उनका कहना है कि तेलंगाना के कुछ विधायकों को खतरे को देखते हुए नए वाहन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने जानना चाहा कि उनकी जान को खतरे के बावजूद उन्हें नया वाहन नहीं देने के पीछे क्या साजिश है? 
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लापरवाही कर आतंकियों को दे रहे मौका
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग लापरवाही कर आतंकी संगठनों व असामाजिक तत्वों को मुझ पर हमले का मौका दे रहा है। 17 नवंबर को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि  पुलिस मेरी जान को खतरे में डाल रही है। विधायक राजा सिंह ने पुलिस से अनुरोध किया है कि वह तत्काल कार्रवाई करे और वाहन को तुरंत बदल दे। सिंह ने कहा कि उनके अनुरोध के आधार पर अधिकारियों ने पहले उनका वाहन बदल दिया था। हालांकि, हाल ही में जब वे आपातकालीन कार्यों के लिए जा रहे थे तभी इस वाहन ने भी परेशान कर दिया। 
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हाईकोर्ट ने दिया था जेल से रिहाई का आदेश
तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में राजा सिंह के खिलाफ दायर निवारक निरोध अधिनियम Preventive Detention Act को रद्द कर दिया और जेल से उनकी रिहाई का आदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी से संबंधित एक मामले में जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद पुलिस ने 25 अगस्त को हैदराबाद के गोशामहल क्षेत्र से विधायक को निवारक हिरासत कानून के तहत  गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। 


राजा सिंह के खिलाफ FIR
इस बीच राचकोंडा पुलिस ने भाजपा विधायक राजा सिंह के खिलाफ 22 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के दौरान 'सर तन से जुदा' के कथित नारे लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। आईपीसी की धारा 153-ए, 506, 509 और सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। सदर अली, जफर खान और नसरीन सुल्ताना सहित AIMIM नेताओं ने प्राथमिकी दर्ज की।

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