फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme-court-updates-nomination-deadline-andhra-pradesh-local-body-elections-pinarayi-vijayan-other-cases

सुप्रीम कोर्ट: सीएमआरएल रिश्वत मामले में पूर्व सीएम विजयन और अन्य को राहत, जांच पर एक हफ्ते के लिए लगी रोक

Wed, 21 Oct 2026 01:05 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 21 Oct 2026 01:05 PM IST
विज्ञापन
supreme-court-updates-nomination-deadline-andhra-pradesh-local-body-elections-pinarayi-vijayan-other-cases
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
सुप्रीम कोर्ट ने सीएमआरएल रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजयन और अन्य लोगों को, सिंगल जज के आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाने की अनुमति दे दी है।
विज्ञापन
Trending Videos

आंध्र प्रदेश में निकाय चुनावों पर अदालत सख्त
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह कल तक उन शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में नामांकन की समयसीमा बढ़ाने पर फैसला करे, जहां कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण उम्मीदवारों को कथित तौर पर नामांकन दाखिल करने से रोका गया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 25 अक्तूबर तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने और कल तक हिंसा व बाधा डालने की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर आयोग नामांकन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला करता है, तो निर्णय प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवारों को कम से कम 48 घंटे का समय देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed