फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Update: Refuses Urgent Hearing on West Bengal SIR, Matter to Be Heard on October 5

सुप्रीम कोर्ट अपडेट: बंगाल उपचुनाव से पहले सुनवाई की मांग खारिज, शीर्ष अदालत में पांच अक्तूबर को होगी सुनवाई

Mon, 28 Sep 2026 04:52 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 28 Sep 2026 04:52 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court Update: Refuses Urgent Hearing on West Bengal SIR, Matter to Be Heard on October 5
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अक्तूबर को तय की है। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर 6 अक्तूबर को उपचुनाव होने हैं।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जल्द तारीख देने की मांग की गई थी, क्योंकि एसआईआर से जुड़े कई मामले अभी लंबित हैं।
विज्ञापन


18 हजार से अधिक अपीलें लंबित होने का दावा
वकील ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ 18 हजार से अधिक अपीलें अभी अपीलीय न्यायाधिकरणों के सामने लंबित हैं। उनका कहना था कि इन मतदाताओं ने पिछले चुनाव में भी मतदान नहीं किया था और अगर मामलों का निपटारा नहीं हुआ तो वे दोबारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वकील ने 6 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव का हवाला देते हुए 5 अक्तूबर से पहले सुनवाई की मांग की। हालांकि, पीठ ने मामले को 5 अक्तूबर को ही सुनने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन


6 अक्तूबर को रेजीनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव
पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर 6 अक्तूबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में SIR के तहत मतदाता सूची से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई की तारीख को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस दौरान कहा कि मामला 5 अक्तूबर को ही सुना जाएगा। अदालत की टिप्पणी के बाद तत्काल सुनवाई की मांग पर विराम लग गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed