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कोरोना की जांच के लिए तय हो उचित कीमत, अस्पतालों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे: सुप्रीम कोर्ट
Fri, 19 Jun 2020 01:57 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 19 Jun 2020 01:57 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के रोगियों के समुचित इलाज और इस महामारी से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विशेषज्ञों की एक टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोगी की देखभाल और शवों को संभालने में हो रही खामियों को दूर किया जाना चाहिए।
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Justice Bhushan said - reasonable rates have to be fixed for COVID tests. There must be uniformity in this regard across the country. The Court also said that CCTV cameras should be installed in all wards. https://t.co/yhhSZC3r74
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) June 19, 2020
न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, कोरोना वायरस के परीक्षणों के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देशभर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मरीज की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश पारित कर सकता है।