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सौम्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की गंभीर गलती: काटजू

Sat, 17 Sep 2016 09:30 AM IST
एजेंसी/ तिरुवनंतपुरम
एजेंसी/ तिरुवनंतपुरम Updated Sat, 17 Sep 2016 09:30 AM IST
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supreme court serious mistake on kerala soumya rape murder case: katju
- फोटो : Twitter
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत ने सौम्या बलात्कार एवं हत्या मामले में ‘कानून के हिसाब से गंभीर गलती’ की है। इसमें आरोपी गोविंदाचामी की मौत की सजा को निरस्त कर दिया गया।
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काटजू ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी को हत्या का दोषी न ठहराकर कानून के हिसाब से गंभीर गलती की है।’ सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गोविंदाचामी की मौत की सजा को निरस्त कर दिया था, लेकिन 23 वर्षीय सौम्या के साथ बलात्कार के आरोप में उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 
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यह घटना 1 फरवरी 2011 को हुई थी। त्रिशूर स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने गोविंदाचामी को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में केरल उच्च न्यायालय ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था। 
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