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केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति में देरी पर नोटिस

Wed, 06 Nov 2019 12:07 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 06 Nov 2019 12:07 PM IST
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Supreme Court seeks information from Center and nine states fill vacancies in Information Commission
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और नौ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के बारे में बुधवार को स्थिति रिपोर्ट मांगी। इन नौ राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और कर्नाटक शामिल हैं। 

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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र और राज्यों से उनकी स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। अंजली भारद्वाज और अन्य आरटीआई कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिए आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
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भारद्वाज और अन्य की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर चयनित और छांटे गए उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए हैं।
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उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों द्वारा सीआईसी और एसआईसी में रिक्त पदों को भरा जाना अभी बाकी है।

 

 

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