यूनिटेक खरीदारों से हुए समझौते का पालन करे: सुप्रीम कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोएडा सेक्टर-96 में उसके प्रोजेक्ट बरगंडी सोसायटी के तीन फ्लैट खरीदारों के साथ समझौता हो गया है। यूनिटेक ने बताया कि तीनों खरीदारों को वैकल्पिक जगह दी जाएगी। साथ ही फ्लैट देने में हुई देरी के लिए उचित मुआवजा भी दिया जाएगा।
यूनिटेक के इस बयान पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी से कहा कि समझौते की शर्तें पूरी न होने पर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को अवमानना की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
तीन साल में दिया जाना था फ्लैट का कब्जा
पीठ ने यह भी कहा कि समझौते की शर्तें पूरी न होने की स्थिति में खरीदार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नोएडा सेक्टर-96 स्थित यूनिटेक के एक प्रोजेक्ट बरगंडी सोसायटी में इन तीनों खरीदारों ने वर्ष 2010 में फ्लैट बुक कराया था।
तीन साल में इन्हें फ्लैट का कब्जा दिया जाना था। फ्लैट की कीमत 3.84 करोड़ रुपये थी। समय पर फ्लैट न मिलने पर खरीदारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर उपभोक्ता आयोग ने यूनिटेक को इन खरीदारों का धन ब्याज समेत वापस करने के लिए कहा था।