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सुप्रीम कोर्ट: लंबित मामले में यूपी के जिम्मेदार अधिकारी हलफनामा दें, नहीं तो पेश होंगे गृह सचिव
Thu, 30 Sep 2021 02:05 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 30 Sep 2021 02:05 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित एक आपराधिक अपील मामले में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के जिम्मेदारी अधिकारी को हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट की कार्यवाही की टाइमलाइन के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है।
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दो दिन के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमण की पीठ ने कहा कि ऐसा न होने पर प्रदेश के गृह सचिव को पेश होना होगा।
तीन सदस्यीय पीठ ने यूपी सरकार के अधिकारी को मामले में हलफनामा दायर कर बताने के लिए कहा है कि यह आपराधिक अपील कितनी बार हाईकोर्ट के सामने सूचीबद्ध हुई है, कितनी बार याचिकाकर्ता ने मामले में सुनवाई टालने की गुहार लगाई है और कितनी बार मामला सुनवाई के लिए आया है।
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याचिकाकर्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और उसने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2016 में अपील की थी। वह फिलहाल जेल में बंद है।
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