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Supreme Court: संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते, हत्या के मामले में एक व्यक्ति को किया बरी

Fri, 12 Aug 2022 02:48 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 12 Aug 2022 02:48 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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Supreme Court said Cannot convict accused on basis of suspicion
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि एक आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, एक आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता। यह कानून पहले से ही स्थापित है कि संदेह कितना ही मजबूत क्यों न हो, युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

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शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 
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हाईकोर्ट के निर्णय व आदेश टिकाऊ नहीं 
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियोजन उन घटनाओं को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जिसके बारे में कहा गया था कि अभियुक्त ही दोषी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेशन जज और हाईकोर्ट के निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी करने का आदेश दिया जाता है।

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