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Supreme Court: गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

Mon, 10 Oct 2022 02:26 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 10 Oct 2022 02:26 PM IST
सार

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया गया।

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Supreme Court Rejects Request To Declare Cow As National Animal
गाय - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन-सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।

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याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पीठ ने कहा कि क्या यह अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं कि हमें उस पर जुर्माना लगाना पड़े? कौन-से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? चूंकि आप अदालत आए हैं तो क्या हम नकारात्मक नतीजे की परवाह किए बिना यह करें?’
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याचिकाकर्ता ने जुर्माना लगाने की बात पर वापस ली याचिका
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय में कहा कि गौ संरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकील को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया गया। शीर्ष न्यायालय गैर-सरकारी संगठन गोवंश सेवा सदन तथा अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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