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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की याचिका

Tue, 28 Feb 2017 03:47 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Feb 2017 03:47 PM IST
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Supreme Court rejects plea to abort 26 week old foetus

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को गिराने की इजाजत उसी स्थिति में दी जा सकती है जब मां की जान या भ्रूण को खतरा हो।

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मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पैदा होने वाला बच्चा शारीरिक और मानसिक समस्याओं से ग्रसित या कम बुद्धिक्षमता वाला हो सकता है, लेकिन इससे मां के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि ये दु:खद है कि जन्म लेने वाला बच्चा शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करेगा और यह मां के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम गर्भपात की इजाजत नहीं दे सकते। हमारे हाथों में एक जिंदगी है।

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डाउन सिंड्रोम एक जन्मजात विकार है

Supreme Court rejects plea to abort 26 week old foetus

डाउन सिंड्रोम एक जन्मजात विकार है, जिससे बौद्धिक हानि और शारीरिक असामान्यताएं पैदा हो सकती हैं। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की पीठ ने इसके लिए अन्तरिम आदेश जारी कर दिया है।

केंद्र ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि हम 24 सप्ताह के भ्रूण के लिए मेडिकल टर्मिनेशन पर विचार कर रहे हैं। फरवरी में 22 साल की एक महिला को कोर्ट ने 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दी थी, क्योंकि गर्भ को ज्यादा समय तक जारी रखने पर महिला की जान को खतरा था।

वहीं जनवरी में अपेक्स कोर्ट ने मुंबई की रहने वाली एक महिला को 24 सप्तात के गर्भ के गर्भपात की इजाजत मेटिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत दे दी। जिसमें कोर्ट ने उस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया था जिसमें कहा गया कि भ्रूण बिना खोपड़ी के जिंदा नहीं रह सकता।

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