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Haj GST : हज टूर ऑपरेटरों को जीएसटी से छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Tue, 26 Jul 2022 11:03 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 26 Jul 2022 11:03 AM IST
सार

इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।

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no GST exemption to private Hajj tour operators, Supreme Court rejects petitions
haj - फोटो : Instagram

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों को हज और उमराह यात्रा पर जीएसटी से छूट देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑपरेटरों की याचिका खारिज कर दी। 

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इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।

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