सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आवश्यक रूप से मतदान करने वाली याचिका
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश के हर योग्य मतदाता को चुनाव के दौरान आवश्यक रूप से मतदान करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। इस याचिका का विरोध करते हए सॉलिसिटर जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहिए।' उनकी इस दलील पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
Supreme Court declines to entertain PIL seeking direction for compulsory voting by every eligible citizen of the country in general elections. Court dismisses the plea after Attorney General KK Venugopal tells the Court that petitioner can approach the Election Commission. pic.twitter.com/zfjORA69DJ
— ANI (@ANI) August 2, 2019विज्ञापन