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सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का किया निपटारा
Tue, 19 Feb 2019 11:13 AM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Tue, 19 Feb 2019 11:13 AM IST
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नागेश्वर राव
- फोटो : Social Media
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का मंगलवार को निपटारा किया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति विनीत सरन की एक पीठ ने कहा कि एक पूर्णकालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बाद अब किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
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न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कॉमन कॉज’ की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया जिसने राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी।
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1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला ने चार फरवरी को निदेशक के तौर पर सीबीआई का प्रभार संभाला था।
Supreme Court refuses to interfere on the plea of NGO Common Cause against Nageswara Rao's appointment as interim Director of the Central Bureau of Investigation (CBI) & has sought transparency in the process of short-listing, selection&appointment of CBI Director. pic.twitter.com/qn4jg5vaRQ
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) February 19, 2019