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SC: लोकसभा उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई से इनकार, नामांकन पत्र खारिज होने पर किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

Fri, 31 May 2024 05:27 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 31 May 2024 05:27 PM IST
सार

बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा भरा था, लेकिन उसका पर्चा खारिज हो गया था, जिसके खिलाफ उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 
 

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supreme court refuse to hear lok sabha candidate plea against rejection of nomination news updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। इस याचिका में निर्दलीय उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक डांगी के जहानाबाद लोकसभा सीट से नामांकन को रिटर्निंग अधिकारी ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 
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जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने याचिका दायर करने को कहा। दरअसल पटना हाईकोर्ट की एकल जज वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने नामांकन को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव याचिका भी दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। 
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