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Supreme Court: 'विधेयक को मंजूरी' मामले में 19 अगस्त से सुनवाई होगी; 12 अगस्त तक सरकारों को देना है जवाब

Tue, 29 Jul 2025 10:59 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 29 Jul 2025 10:59 AM IST
सार

Supreme Court: 'विधेयक को मंजूरी' मामले में 19 अगस्त से सुनवाई होगी; 12 अगस्त तक सरकारों को देना है जवाब

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Supreme Court Presidential Reference bills passed by assembly arguments from Aug 19 Govt hindi updates
सुप्रीम कोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ वाले मुकदमे में आज सुनवाई की। अदालत ने समय-सारिणी तय की है। इसमें यह पूछा गया है कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है या नहीं?

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राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा संसद या विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 19 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। अदालत दलीलें सुनना शुरू करेगी। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों को 12 अगस्त तक लिखित रूप में अपना पक्ष अदालत के समक्ष दाखिल करना होगा।

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