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Supreme Court: गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल प्रचार की अनुमति से इंकार, कहा- याचिका गलत इरादे से दायर की गई
Tue, 23 Jul 2024 06:26 AM IST
मेघा झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा झा
Updated Tue, 23 Jul 2024 06:26 AM IST
सार
जेल में बंद नेताओं की वर्चुअल तरीके से प्रचार की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीठ ने कहा, यह याचिका गलत इरादे से दायर की गई है।
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अदालत (सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल तरीके से प्रचार की अनुमति देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिसने याचिका खारिज कर दी थी।
जेल में बंद नेताओं की वर्चुअल तरीके से प्रचार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, यह याचिका गलत इरादे से दायर की गई है। यह एक राजनेता (अरविंद केजरीवाल) पर केंद्रित है जो हर दिन सर्वश्रेष्ठ वकीलों के साथ इस अदालत में पेश होते हैं। हम कथित तौर पर जनहित में दायर इस याचिका पर विचार करना जरूरी नहीं समझते हैं।
याचिका कानून के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि अगर याचिका में मांगी गई सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो इससे शातिर अपराधियों, यहां तक कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को भी राजनीतिक दलों के साथ खुद को पंजीकृत कर प्रचार करने का मौका मिलेगा। पीठ ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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जेल में बंद नेताओं की वर्चुअल तरीके से प्रचार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, यह याचिका गलत इरादे से दायर की गई है। यह एक राजनेता (अरविंद केजरीवाल) पर केंद्रित है जो हर दिन सर्वश्रेष्ठ वकीलों के साथ इस अदालत में पेश होते हैं। हम कथित तौर पर जनहित में दायर इस याचिका पर विचार करना जरूरी नहीं समझते हैं।
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याचिका कानून के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि अगर याचिका में मांगी गई सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो इससे शातिर अपराधियों, यहां तक कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को भी राजनीतिक दलों के साथ खुद को पंजीकृत कर प्रचार करने का मौका मिलेगा। पीठ ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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