फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court: Permission denied to arrested leaders for virtual campaigning

Supreme Court: गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल प्रचार की अनुमति से इंकार, कहा- याचिका गलत इरादे से दायर की गई

Tue, 23 Jul 2024 06:26 AM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा झा Updated Tue, 23 Jul 2024 06:26 AM IST
सार

जेल में बंद नेताओं की वर्चुअल तरीके से प्रचार की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीठ ने कहा, यह याचिका गलत इरादे से दायर की गई है। 

विज्ञापन
Supreme Court: Permission denied to arrested leaders for virtual campaigning
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल तरीके से प्रचार की अनुमति देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिसने याचिका खारिज कर दी थी।
विज्ञापन


जेल में बंद नेताओं की वर्चुअल तरीके से प्रचार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, यह याचिका गलत इरादे से दायर की गई है। यह एक राजनेता (अरविंद केजरीवाल) पर केंद्रित है जो हर दिन सर्वश्रेष्ठ वकीलों के साथ इस अदालत में पेश होते हैं। हम कथित तौर पर जनहित में दायर इस याचिका पर विचार करना जरूरी नहीं समझते हैं।
विज्ञापन


याचिका कानून के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि अगर याचिका में मांगी गई सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो इससे शातिर अपराधियों, यहां तक कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को भी राजनीतिक दलों के साथ खुद को पंजीकृत कर प्रचार करने का मौका मिलेगा।  पीठ ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed