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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति न करें राज्य सरकारें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 04 Jul 2018 03:58 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त न करें। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने मंगलवार को और भी कई निर्देश जारी किए।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तमाम राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त पद के दावेदारों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास विचार के लिए भेजने के लिए कहा है।
यूपीएसपी इन नामों पर विचार करने के बाद तीन नामों को शार्टलिस्ट करेगा। राज्य या केंद्रशासित प्रदेश इन तीन नामों में से एक पर अपनी मुहर लगा सकते हैं। पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त का नाम तय करने के लिए पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कार्यकाल पर्याप्त बचा हो।
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पीठ ने यह भी साफ किया कि अगर किसी राज्य में पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून या प्रावधान है तो उस पर रोक होगी। पीठ ने कहा कि अगर किसी राज्य को इसे लेकर कोई परेशानी हो तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तमाम राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त पद के दावेदारों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास विचार के लिए भेजने के लिए कहा है।
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यूपीएसपी इन नामों पर विचार करने के बाद तीन नामों को शार्टलिस्ट करेगा। राज्य या केंद्रशासित प्रदेश इन तीन नामों में से एक पर अपनी मुहर लगा सकते हैं। पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त का नाम तय करने के लिए पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कार्यकाल पर्याप्त बचा हो।
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पीठ ने यह भी साफ किया कि अगर किसी राज्य में पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून या प्रावधान है तो उस पर रोक होगी। पीठ ने कहा कि अगर किसी राज्य को इसे लेकर कोई परेशानी हो तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।