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निर्देश: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, वैक्सीन के लिए आधार कार्ड दिखाने के लिए ना बनाए दबाव

Fri, 01 Oct 2021 12:46 PM IST
प्रशांत कुमार झा राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Fri, 01 Oct 2021 12:46 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई संस्था को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । याचिका में बताया गया है कि कोविड टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पेश करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए।

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Supreme Court issues notice to the Centre UIDAI Aadhaar details in CoWIN portal
कोविन पोर्टल - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों से पहचान के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड पेश करने के लिए दबाव न डाला जाए। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, 'आप अखबार की रिपोर्ट पर नहीं जाइए। क्या आपने खुद कोविन एप्प को देखा है। इसे अपडेट किया गया है।

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आप एप्प के एफएक्यू वाले खंड में जाइए। आप देखेंगे कि उसमें पहचान पत्रों की सूची है, जिसके माध्यम से आप टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि से पंजीकरण कर सकते है।
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केंद्र को नोटिस जारी
इस पर वकील ने कहा कि यह सही है कि सात ऐसे पहचान पत्र हैं, जिसके द्वारा पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर लोगों से आधार की मांग की जाती है। केंद्रों पर कहा जाता है कि आधार के बिना टीकाकरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नियम सिर्फ कागजों पर है। आधार कार्ड से लिंक होना अब भी जरूरी है। जिसके बाद पीठ ने याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया।

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