फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court issues notice Rahul Gandhi incident allegedly pushed a pregnant female journalist during rally

राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें: मार्च के दौरान गर्भवती महिला को धक्का देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी

Tue, 27 Oct 2026 01:05 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 27 Oct 2026 01:05 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्तूबर को हुए मार्च के दौरान एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर राहुल गांधी और अन्य लोगों से जवाब मांगा है। याचिका में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई है।

विज्ञापन
Supreme Court issues notice  Rahul Gandhi incident allegedly pushed a pregnant female journalist during rally
राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए मार्च के दौरान राहुल गांधी ने एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था। याचिका में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने जारी किया नोटिस
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत को बताया कि पहले से लंबित एक याचिका में इस मामले को लेकर आवेदन दिया गया है। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी और अन्य संबंधित लोगों से जवाब मांगा।
विज्ञापन


याचिका में महिला पत्रकार को धक्का देने का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि मार्च के दौरान राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को गेट की तरफ जोर से धक्का दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। आरोप के मुताबिक, महिला को खुद को संभालने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया है कि घटना भीड़भाड़ वाली जगह पर हुई, जहां सुरक्षाकर्मी, पत्रकार और दूसरे लोग मौजूद थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह सामान्य धक्का-मुक्की का मामला नहीं था, बल्कि महिला के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया। हालांकि, ये सभी आरोप याचिका में लगाए गए हैं। अदालत में इनकी पुष्टि होना अभी बाकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्राथमिकी और मुआवजे की मांग
इस मामले में अदालत से मांग की गई है कि राहुल गांधी और कथित घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा, महिला पत्रकार को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी अदालत के सामने यह मामला उठाया था। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला पत्रकार तीन महीने की गर्भवती थी और घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने अदालत से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की थी।

मतदाता सूची के मुद्दे पर निकाला गया था मार्च
12 अक्तूबर को राहुल गांधी और विपक्ष के कई प्रमुख नेता अपने समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर याचिका दायर की थी।


ये भी पढ़ें: भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र: सदन जारी, विपक्ष का हंगामा, बैरियर तोड़े, प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बैछारें

पहले भी जारी हो चुका है नोटिस
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्तूबर को निकाले गए मार्च को लेकर दायर एक अन्य याचिका पर भी राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और अन्य संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया था। मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए भी कई विरोध-प्रदर्शन हुए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed