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Supreme Court dismissed plea filed by newly elected MP Atul Rai seeking protection from arrest
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सुप्रीम कोर्ट ने बसपा के नवनिर्वाचित सांसद को गिरफ्तारी से छूट देने से किया इनकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Mon, 27 May 2019 12:17 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से सपा-बसपा गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया है। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के दुष्कर्म और अपहरण का आरोप है।
Supreme Court dismisses the petition filed by Atul Rai, a winning SP-BSP candidate from Uttar Pradesh's Ghoshi constituency seeking protection from arrest, in connection with many cases, including that of rape and kidnapping. pic.twitter.com/1XlHn4deWu
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। इससे पहले भी अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से मना चुकी है।
कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर एक मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। वाराणसी की रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका दुष्कर्म किया।
राय के वकील का कहना है कि यूपी में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए न्यायालय ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका आठ मई को ठुकरा दी थी।
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